हौज़ा न्यूज़ एजेंसी
तफ़सीर; इत्रे क़ुरआन: तफ़सीर सूर ए बकरा
بسم الله الرحـــمن الرحــــیم बिस्मिल्लाह अल-रहमान अल-रहीम
فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ फ़मन ख़ाफ़ा मिम मूसिन जनफ़न ओ इस्मन फ़असलहा बैयनहुम फ़ला इस्मा अलैहे इन्नल्लाहा ग़फ़ूरुर रहीम। (बकरा, 182)
अनुवाद: अब जो कोई वसीयतकर्ता द्वारा किसी (वारिस) के अधिकार खोने या पाप करने का डर महसूस करता है और उनके (वारिसों) के बीच संशोधन (समझौता) करता है, तो उस पर (इस बदलाव का) कोई पाप नहीं है। पास होना। निस्संदेह, अल्लाह अति क्षमाशील और दयावान है।
क़ुरआन की तफ़सीर:
1️⃣ यदि वित्तीय वसीयत अनुचित है और लाभार्थियों के बीच कलह का कारण बनती है, तो वसीयतकर्ता को वसीयत बदलने के लिए राजी किया जा सकता है।
2️⃣ अनुचित वसीयत को बदलना और वसीयतकर्ता को इसे बदलने के लिए राजी करना अनुमत है।
3️⃣ अन्यायपूर्ण वसीयत जानबूझकर लिखी गई तो पाप है।
4️⃣ वसीयतकर्ता को अन्यायपूर्ण वसीयत के लिए प्रोत्साहित करना वसीयत के वर्जित होने का उदाहरण नहीं है, न ही प्रेरित करने वाला दोषी है।
5️⃣ निष्पक्ष वसीयत की रक्षा करना और उन्हें बदले जाने से बचाना बहुत महत्वपूर्ण है।
6️⃣ मृतक की अन्यायपूर्ण वसीयत का पालन करना अनिवार्य नहीं है।
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तफ़सीर राहनुमा, सूर ए बकरा